केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। ज्ञात रहे कि अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई हैं।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से इन्हें खोलने की इजाजत होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।
अनलॉक-2 में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद/अकादमिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनसे से जुड़े जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस के अनुसार, सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
उधर, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने एलान किया कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर समेत मदुरै और ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।