देश में लॉकडाउन 4.0 सोमवार से शुरू होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के देशभर से आ रहे मामलों को देखते हुए इसे 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कई तरह की छूट दी गई हैं।
नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी गतिविधियों की इजाजत दी जाती है, लेकिन उन चीजों को छोड़कर जिनका विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो। इसके मतलब ये है कि दिल्ली के बाजार जैसे- GK-2, खान मार्केट, कन्नॉट प्लेस, करोल बाग और चांदनी चौक अब खुल सकता है। अभी तक बाजार वाली जगहों को खुलने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि, 31 मई तक शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पैरामीटर्स के आधार पर राज्य सरकारों की तरफ से अलग जोन जैसे- रेड, ग्रीन और ऑरेंज का निर्धारण किया जाएगा।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी (लॉकडाउन) लागू है और इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक था। रविवार (17 मई) के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार (18 मई) से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा।